भिलाई स्टील प्लांटको पांच अरब का नोटिस जारी करने के बाद भिलाई निगम ने अब जेपी सिमेंट को नोटिस जारीकिया है। नोटिस मे कहा गया है कि जेपी सिमेंट प्रबंघक ने वास्तविक संपत्तिकर जमा नहीकिया है। भिलाई निगम ने पांच गुना पेनाल्टी लगाते हुऐ  ३० दिन का समय दिया है। 
                                    
                                    
                                
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                            
                                
                                    
                                    भिलाई निगम आयुक्तरितुराज रघुवंशी ने जेपी सिमेंट द्वारा सम्प्तिकर की वास्तविक स्व – विवरणी एवं देयराशि जमा नही करने पर नोटिस जारी किया है। भिलाई निगम केराजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदीके मुताबिक  जेपी सीमेंट द्वारा वर्ष २०१६  मे २०१९ के लिए प्रस्तुत की  गई स्व –विवरणी गलत पाई गई है।
                                    
                                    
                                
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                            
                                
                                    
                                    निगम द्वारा जब जेपीसीमेंट मे संबंधित भवनो- भूमियो के उपलब्ध विवरणो के आधार पर परिक्षण किया गया है। जिसमे नगर पालिका निगम अधिनियम १९५६ की धारा १३८ की उपधारा (३) उपधारा (२) के अधीनएंव छ.ग. नगर पालिका निगम १९९७ के नियम ११ मे उल्लेखित प्रावधनो के तहत नोटिस दियागया है। जेपी सीमेंट की स्व-विवरणो असत्य पाये जाने पर एवं वास्तविक देय राशि कम जमाकिये जाने के कारण निगम द्वारा पुर्नगणना की गई